Acquisition and abduction of citizenship नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण
नागरिकता की प्राप्ति (Attainment of citizenship )-
प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर एक देश की नागरिकता
प्राप्त की जा सकती है :
(1) विवाह (marriage) –यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले, तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती
है। अधिकांश देशों में तो यही नियम प्रचलित है,
किन्तु जापान
में ऐसा नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की नारी से विवाह कर
ले, तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता
प्राप्त हो जाती है।
(2) निश्चित निवास ( Fixed residence)--सामान्यतया सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अन्तर्गत
निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता छोड़कर वहां की
नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन-पत्र
दे तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह अवधि विभिन्न देशों में 2 वर्ष
से 10 वर्ष तक है। अमरीका, नीदरलैण्ड, जापान और हंगरी में यह अवधि 5 वर्ष मैक्सिको, स्विट्जरलैण्ड और अर्जेण्टाइना में 2 वर्ष
और स्वीडन में 3 वर्ष है।
(3) सरकारी सेवा (Government Service) —अनेक
राज्यों में एक निश्चित अवधि तक राज्य की सेवा में रहने की दशा में व्यक्ति को उस
देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है।
(4) सम्पत्ति खरीदना (Buying property) –दक्षिणी
अमरीका के कुछ देशों, जैसे पेरू और मैक्सिको में, यह कानून है कि यदि कोई व्यक्ति वहां कुछ सम्पत्ति खरीद ले, तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
(5) विजय(conquest) - यदि किसी राज्य का कोई भाग
किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जाय अथवा एक राज्य अपनी इच्छा से अपना कुछ भाग
अन्य किसी राज्य को दे दे, तो दोनों ही स्थितियों में
उस भाग के नागरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसमें वह भाग
मिलाया गया है।
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(6) दुबारा नागरिकता की प्राप्ति (Acquiring citizenship again) -यदि किसी देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे
देश की नागरिकता अपना लेता है, तो उसे दूसरे देश का नागरिक
समझा जायेगा, परन्तु यदि वह अपने पहले देश की
नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तें पूरी करने पर उसे नागरिकता
प्राप्त हो सकती है।
-(7) गोद लेने से (By adoption )
यदि कोई
व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले ले, तो उस विदेशी बच्चे को अपने
धर्म-पिता या धर्म-माता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसी
प्रथा प्रायः सभी देशों में है।
(8) विद्वानों को (To scholars) —कुछ
देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी
जाती हैं, फ्रांस में ऐसी ही व्यवस्था है।
नागरिकता का अपहरण या समाप्ति (Abduction or termination of citizenship )—
नागरिकता की प्राप्ति के समान ही
उसका अपहरण भी सम्भव है। नागरिकता के अपहरण के सम्बन्ध में सामान्यतया विभिन्न
देशों में निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं :
(1) नागरिकता का त्याग (To scholars
)—अनेक राज्य
अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं कि यदि वे स्वेच्छा से वहां की नागरिकता छोड़ना
और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो वे सरकार की आज्ञा से ऐसा कर सकते
हैं। इसके लिए नागरिक को सरकार के पास प्रार्थना-पत्र देना होता है। जर्मनी में ऐसा ही नियम है।
(2) विवाह (marriage )– विवाह भी नागरिकता के अपहरण का एक साधन है। जब एक देश की
स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अपने पहले वाले
देश की नागरिकता खो देती है।
(3) विदेशों से सम्मान प्राप्ति (Receiving respect from abroad ) -अनेक राज्यों में ऐसा नियम प्रचलित है कि वहां का नागरिक
अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य देश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और न ही
कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त
कर
सकता है। जब नागरिक अन्य देश में शासकीय सेवा या सम्मान प्राप्त कर लेता है तो यह
बात उसकी
(4) लम्बे समय तक अनुपस्थिति (Receiving respect from abroad) -अपने देश की सरकार की अनुमति
बिना लम्बे समय तक देश से
अनुपस्थित
रहने पर भी नागरिकता का अन्त हो जाता है।
(5) देशद्रोह या सेना से भागना (Receiving respect from abroad) -
यदि किसी व्यक्ति द्वारा
देशद्रोह, सेना से भागना या अन्य कोई गम्भीर
अपराध किया जाय, तो यह अपराध भी नागरिकता के अपहरण का
कारण बन जाता है।
इन
सबके अतिरिक्त जब एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो पहले राज्य की नागरिकता का स्वतः ही अन्त हो जाता है।
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